मुंबई. दो लोगों की आत्महत्या से जुड़े दो साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए अर्णब गोस्वामी के केस की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) शनिवार को करेगा. यह आदेश हाईकोर्ट ने अर्णब की गिरफ्तारी और अंतरिम राहत की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है. अदालत का कहना है कि जब तक सभी पक्षों की बात नहीं सुन ली जाती, तब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकता है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शुक्रवार को पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिका पर बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई हुई. अर्णब ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की थी. फिलहाल अदालत ने सुनवाई शनिवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है.
अर्णब को बुधवार की सुबह रायगढ़ पुलिस ने उनके लोअर परेल स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें मुंबई से 90 किमी दूर रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने ले जाया गया था. बाद में अर्णब को अलीबाग की चीफ मजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले के सामने बुधवार शाम को पेश किया गया. यहां से पत्रकार को 18 नवंबर यानी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश मिला था. अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
किस मामले में हुई है अर्णब की गिरफ्तारी?
न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि 2018 में एक आर्किटेक्ट और उनकी मां ने कथित तौर पर गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी से बकाया भुगतान न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी. इस वर्ष मई में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक (Anvay Naik) की बेटी आज्ञा नाइक की नई शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश दिए जाने की घोषणा की थी.
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