अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देने के लिए तैयार रहें, अगर 30 जून से पहले आधार से इसको लिंक नहीं किया है. पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी. लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर के 30 जून कर दी है।
रद्दी हो जाएगा पैन कार्ड
आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसलिए 15 दिन में इसको आधार से लिंक करा लें।
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