छत्तीसगढ़स्लाइडर

छत्तीसगढ़ : अब शराबियों की खैर नहीं…यहां पीकर गाड़ी चलाते लोगों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई…ठोंका 11-11 हजार का जुर्माना…

कोरबा। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर वाहन चलाने के मामलों में कमी लाने और नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कई संशोधन किए हैं। संशोधन के बाद कोरबा जिले में बड़े जुर्माना का पहला मामला सामने आया।

दरअसल बालको थाना अंतर्गत रिस्दी चौक पर पिछले शनिवार को यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा रात्रि गश्त के दौरान 2 भारी वाहनों को पकड़ा गया। ट्रक क्रमांक सीजी-12एडब्ल्यू-2411 का चालक जनकू दास व ट्रक क्रमांक सीजी-12एस-5265 का चालक अमित रंजन अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन कर वाहन चला रहे थे।



एल्कोमीटर से की गई जांच में 174 व 116 पाइंट दर्ज किया गया जो अत्यधिक शराब सेवन की परिधि में शामिल है। यातायात निरीक्षक ने दोनों वाहनों को जब्त कर चालकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया। 
WP-GROUP

न्यायिक दंडाधिकारी गीतेश कौशिक के द्वारा आज इन दोनों वाहन चालकों के विरूद्ध 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया। यह अर्थदंड सरकार द्वारा नए लागू किए गए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत आरोपित किया गया है। ज्ञात हो कि इससे पहले शराब पीकर वाहन चलाने की जुर्माना राशि कम थी, जिसे सख्ती लाने के परिप्रेक्ष्य में कई गुना बढ़ाया गया है।

यह भी देखें : 

छत्तीसगढ़ : कोयला खदान धसकने से 2 की दर्दनाक मौत… जमीन से 3 किलोमीटर हुई घटना…सहम गए लोग…

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gaganmittal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5471