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छत्तीसगढ़: अब वाहनों में ओव्हरलोडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो खैर नहीं…वाहन जब्त कर ड्राइविंग लायसेन्स किया जाएगा निरस्त…

रायपुर। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में कल मंत्रालय (महानदी भवन) के समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात नियमों के पालन और सड़कों के रखरखाव पर जोर दिया गया।

साथ ही प्रत्येक जिले में हर माह में चार दिवस तक सघन जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर वाहन जब्ती तथा ड्राइविंग लायसेन्स के निरस्तीकरण व निलंबन करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रदेश में वर्ष 2019 के दौरान माह जनवरी से अक्टूबर तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत तीन लाख 52 हजार 847 प्रकरणों में कार्रवाई कर कुल 9 करोड़ 68 लाख रूपए का समन शुल्क वसूल किया गया है।



बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, विधायक रेखचंद जैन, विधायक अरूण वोरा, प्रमुख सचिव गृह सुब्रत साहू, सचिव परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त टी.आर. पैकरा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।

बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि वाहनों की जांच के लिए अब प्रत्येक जिले में हर माह चार दिवस पुलिस तथा परिवहन आदि संबंधित विभागों द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा।
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इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर वाहन जब्ती तथा ड्राइविंग लायसेन्स के निरस्तीकरण व निलंबन आदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा बैठक में चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि प्रदेश में सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों में जहां कहीं बड़े व गहरे गड्ढे पाए जाते हैं और उससे दुर्घटना संभावित हो, वहां पर मरम्मत का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाए।



इस दौरान सड़कों में सुरक्षित यातायात के लिए चिन्हांकित जगहों पर स्पीड ब्रेकर तथा संकेतक लगाने के कार्य को आगामी 31 जनवरी तक हर हालत में पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

परिवहन मंत्री मो. अकबर ने बैठक में कहा कि ओव्हरलोडिंग और परमिट के अनुसार बस वाहनों के निर्धारित समय तथा रूट पर चलने पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस दौरान उन्होंने जिला सड़क सुरक्षा समितियों के नियमित रूप से बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देशित किया।

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