अब तक आपने बाइक या कार चलाने के लाइसेंस की अनिवार्यता की बात सुनी होगी, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम के एक फरमान की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है।
दरअसल, इस नगर निगम ने हाल ही में एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप अपने घर कुत्ता पालते हैं, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी होगा, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, कुत्ता पालने के लिए मिलने वाले लाइसेंस के लिए गाजियाबाद में रह रहे लोगों को पांच हजार रुपये नगर निगम में जमा कराने होंगे। इसके बाद आपको वहां से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस लाइसेंस के रहने पर ही आप अपने घर में पसंदीदा जानवर कुत्ता पाल सकेंगे।
इतना ही नहीं लाइसेंस लेने के बाद अगर आपका कुत्ता सडक़ या पार्क में गंदगी फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके मालिक पर ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और नहीं देने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद आरटीओ में लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. अब लगता है इस नए फैसले के बाद कुत्ता पालने वालों को भी लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे।
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