फ्रांस की कोर्ट ने एक कर्मचारी की सेक्स के दौरान हुई मौत के लिए उसकी कंपनी की जिम्मेदारी तय की है। जेवियर नाम के शख्स को रेलवे सेवा कंपनी ने 2013 में सेंट्रल फ्रांस के एक होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए भेजा था।
हालांकि, होटल में सेक्स के दौरान एंप्लायी को कार्डियक अरेस्ट आया जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। छह सालों तक चले केस के बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
फ्रांस की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दुर्घटना को वर्कप्लेस ऐक्सीडेंट करार दिया। 2016 में कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि सेक्स भी शॉवर लेने या खाना खाने की तरह सामान्य जिंदगी का ही हिस्सा है।
जेवियर के एंप्लायर टीएसओ ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि उसकी मौत पूरी तरह से अजनबी शख्स के साथ विवाहेतर संबंध बनाने का नतीजा थी। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि कर्मचारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए होटल में भी नहीं था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने पैरिस की अपील कोर्ट से कहा कि कर्मचारी की मौत के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी निजी रुझानों के लिए जानबूझकर अपने कामकाज को रोका और यह उसके रोजगार से अलग था। लेकिन कोर्ट ने कंपनी के तर्क को नहीं माना और कहा कि शख्स के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।
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