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(बड़ी खबर) रायपुर : सार्वजनिक जगहों पर थूके तो खैर नहीं…भरना पड़ेगा जुर्माना….

रायपुर। कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर की ओर से जारी आदेश के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसमें नगरपालिका अधिनियम 346 आ के तहत होगी कार्रवाई। साथ ही 250 रुपए अर्थदंड किया जाएगा। नगर पालिक निगम ने सभी जोनों को नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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