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उत्तरप्रदेश के बाद अब इस राज्य में भी नहीं मिलेगी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं…रहना पड़ेगा निजी आवास में…लौटनी होगी सरकारी गाडिय़ां…

उत्तरप्रदेश के बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी और कर्मचारी की सुविधा नहीं मिलेगी। मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस उस एक्ट को गैर संवैधानिक और सरकारी पैसे का दुरुपयोग बताया जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला, गाड़ी और कई कर्मचारियों की सुविधा मिली हुई थी। इस फ़ैसले के बाद जहां तत्काल दो पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और सतीश प्रसाद सिंह को सरकारी बंगला छोडऩा होगा।

वहीं राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी वर्तमान में सरकारी बंगला में कई टर्म विधायक रहने के कारण रह तो सकते हैं लेकिन सरकारी गाड़ी और कर्मचारियों से उन्हें तत्काल वंचित होना होगा। इसका मतलब यह है कि अब निजी गाडिय़ों से चलना उनकी मजबूरी होगी। साथ ही साथ उनको अपने स्टाफ़ का ख़र्च भी ख़ुद उठाना होगा। मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोर्ट के फ़ैसले का वो स्वागत करते हैं लेकिन अब राज्य सरकार से उम्मीद होगी कि वर्तमान में उन्हें आवंटित बंगले को वरिष्ठ विधायक होने के नाते उन्हें बहाल रखा जाए।

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