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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12:30 बजे करेंगी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस… नौकरीपेशा और बिजनेसमैन को मिलेगा दिवाली गिफ्ट…

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री एक और राहत पैकेज का ऐलान करेंगी. इस पैकेज में वित्त मंत्री का जोर रोजगार बढ़ाने को लेकर होगा. केंद्र सरकार अगले प्रोत्साहन पैकेज में पीएफ सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है. ये सब्सिडी कर्मचारियों और रोजगार देने वाली कंपनियों दोनों के लिए 10 फीसदी PF के रूप में हो सकती है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana) को बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार एक बार फिर इस योजना को शुरू करने का प्लान बना रही है.



26 सेक्टर्स के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान- सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केवी कामथ कमेटी की ओर से 26 सेक्टर्स के लिए की गई सिफारिशों के मुताबिक पैकेज आ सकता है. इन सेक्टर्स की कंपनियों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट का ऐलान हो सकता है. नई घोषणा के तहत इन कंपनियों को बिना गारंटी के लोन मिलेगा.

सूत्रों ने बताया कि ये राहत पैकेज कंपनियों के मुताबिक होगा. इसमें ज्यादा बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद नहीं है.

नौकरीपेशा को मिलेगा दिवाली गिफ्ट?
मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और सरकार अगले राहत पैकेज में इस स्कीम के बारे में घोषणा कर सकती है. बता दें सरकार अगले दो सालों के लिए सब्सिडी देने का प्लान कर रही है. हालांकि यह योजना शुरू होने में अभी 6-7 महीनों का समय लग सकता है.

किन लोगों को मिलेगा स्कीम का फायद?प्रस्ताव के मुताबिक, इस सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए. जिन लोगों की सैलरी ज्यादा होगी उनको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.



सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, किसी मौजूदा कंपनी से कहा जा सकता है कि वह 50 या उससे कम कर्मचारी होने पर कम से कम दो नई भर्तियां करें. यदि इसके 50 से अधिक कर्मचारी हैं, तो इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कम से कम पांच नई भर्तियों की आवश्यकता हो सकती है.

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वेबसाइट के मुताबिक, एक नया कर्मचारी वह है जो 1 अप्रैल 2016 से पहले नियमित आधार पर EPFO ​​में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा है. यदि नए कर्मचारी के पास नया UAN नहीं है, तो नियोक्ता के द्वारा EPFO ​​पोर्टल के माध्यम से इसकी सुविधा दी जाएगी.

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