रायपुर। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दिया है। अब कोई भी मीडिया संस्थान एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल जारी नहीं कर सकता।
विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर अधिसूचित अवधि तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) के प्रावधानों के तहत एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित तथा प्रसारित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर सोमवार को आठ जिलों के 18 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण में और 20 नवंबर मंगलवार को द्वितीय चरण में 19 जिलों के 72 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तिथि तय की गई है।
विधानसभा निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) की उपधारा (1) और अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग इस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए 12 नवंबर को सुबह 7 बजे से 7 दिसंबर को शाम 5.30 बजे की की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है।
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