जगदलपुर। जिला पंचायत बस्तर द्वारा जारी किए गए 211 शिक्षाकर्मियों के डिमोशन संबंधी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस तरह जिला पंचायत एक बार फिर बैकपुट पर आ गई है। विदित हो कि विगत जुलाई माह में जिला पंचायत द्वारा 211 शिक्षाकर्मियों का डिमोशन कर दिया गया था।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बस्तर जिले के 444 शिक्षाकर्मियों को 21 जून 2017 को पदोन्नति दी थी इस मामले पर एक संगठन द्वारा लगातार हड़ताल कर रहा था और इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख तारण प्रकाश सिन्हा ने जांच दल बिठाकर 211 शिक्षकों का निरस्तीकरण कर दिया जिसके बाद 211 शिक्षकों ने इस मामले पर 3 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5282 दिनांक 2018 के तहत स्टे की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुए 17 अगस्त 2018 को शिक्षाकर्मियों के हित में फैसला देते हुए 31 अगस्त तक जिला पंचायत के डिमोशन के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले पर डिमोशन से राहत मिलने की खुशी जाहिर करते हुए गांधी मैदान में शिक्षाकर्मियों की एक बैठक आहूत की और इसे सही फैसला बताया।
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