लिव-इन में रहने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 20 साल की युवती को उसके ब्वॉयफ्रेंड के साथ बिना शादी के साथ रहने का इजाजत दे दी है। युवती के ब्वॉयफ्रेंड की उम्र 19 साल है और अब वह बिना किसी डर के उसके साथ लिव-इन में रह सकती हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब दोनों के घर वाले उन पर किसी भी तरह का दबाव भी नहीं बना सकते।
दरअसल,लडक़ी का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे उसके ब्वॉयफ्रेंड से दूर रखा जा रहा है। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम के मुताबिक लडक़ा चाहकर भी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दो साल तक यानी जब तक वह 21 साल का नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जुलाई को लडक़े ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसका आरोप था कि लडक़ी के परिवार वालों ने लडक़ी को कैद कर रखा है और उससे मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है। लडक़े ने कोर्ट से अपील की कि उसे गर्लफ्रेंड के साथ तब तक लिव-इन में रहने की इजाजत दी जाए, जब तक उसकी उम्र शादी की नहीं हो जाती। इसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। इसी आधार पर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।
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