छत्तीसगढ़

नगर निगम में बनेगा मूल और जाति प्रमाणपत्र, कलेक्टर को आदेश जारी

गलत जानकारी देने वालों पर होगी कार्रवाई

रायपुर। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में निवास कर रहे आवेदकों के पास अगर जाति और मूलनिवास के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में नगर निगमों की सामान्य सभा की बैठकों में व्यक्ति अथवा परिवार की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। आवेदक निर्धारित प्रारूप में उदघोषणा करेंगे, जिसके सभी तथ्यों विचार करने के बाद सामान्य सभा द्वारा एक अन्य प्रारूप में उसकी जाति और मूल निवास के संबंध में उदघोषणा की जाएगी। गलत जानकारी देकर सामान्य सभा से उदघोषणा करवाने वाले आवेदक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा और दाण्डिक कार्रवाई की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को इस सिलसिले में परिपत्र जारी किया है। इसमें जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण के संबंध में सामान्य सभा द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को बिन्दुवार विस्तार से समझाया गया है। परिपत्र के साथ आवेदकों और नगर निगमों की सामान्य सभा द्वारा की जाने वाली उदघोषणाओं के दो अलग अलग प्रारूप भी संलग्न किए गए हैं।

परिपत्र के साथ जाति और मूल निवास के प्रमाणीकरण के संबंध में सामान्य सभा द्वारा अपनायी जाने वाली बिन्दुवार प्रक्रिया भी जिला कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि यह कार्य एक वर्ष तक आयोजित होने वाली सामान्य सभा की बैठकों में पूरा कर लिया जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस आशय से ऐसा कोई व्यक्ति अथवा परिवार शेष नही रह गया है। नगर निगमों द्वारा अपने अपने शहरों में सबसे पहले यह प्रचार प्रसार किया जाएगा कि राज्य सरकार ने शहर में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्तियों की परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र (प्रास्थिति प्रमाण पत्र) के संदर्भ में निर्धारित तारीख के पहले के अभिलेख नही है। अत: ऐसे व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में नगर निगम द्वारा अधिकृत कर्मचारी के पास जमा कर दें। समस्त तथ्यों पर विचार करने के बाद सामान्य सभा द्वारा इस संबंध में संकल्प पारित किया जाएगा।

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