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शीर्ष अदालत ने कहा, फ्लैट खरीदारों की शिकायत के लिए बनाओं पोर्टल

दिल्ली । बिल्डरों के जाल में फेंस फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए उच्च न्यायालय ने अलग से पोर्टल बनाने के निर्देश दिए है। जिससे पीडि़त अपनी शिकायत उसमें दर्ज कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने खुद को दिवालिया घोषित कराने की कोशिश में जुटी जेपी एसोसिएट्स के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे 25 जनवरी तक बाकी बचे दौ सौ करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जेपी एसोसिएट्स से देश भर में चल रहे उसके प्रोजेक्ट्स की विस्तृत जानकारी देने को भी कहा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र को फ्लैट खरीददारों की शिकायतों के लिए एक अलग से पोर्टल बनाने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यम वर्गे लोगों के हितों की रक्षा किया जाना जरुरी है।