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मानसून सत्र के लिए केंद्र सरकार की तैयारी, संसद में रखे जाएंगे 24 विधेयक, उनके बारे में जानें

नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश करने के लिए कैंटोनमेंट बिल, मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइ​टी (अमेंडमेंट) बिल और बैंकरप्सी एंड इनसॉल्वेंसी कोड (अमेंडमेंट) बिल सहित 24 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार, छावनी विधेयक (Cantonment Bill) में देश भर की नगर पालिकाओं के साथ मिलकर अधिक से अधिक विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने और छावनियों में ‘जीवन को आसान बनाने’ की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है.

बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक सहकारी समितियों में सरकार की भूमिका को युक्तिसंगत बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि इन समितियों में जनता का विश्वास बढ़े और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके. इसी तरह, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी पर प्रावधान पेश करके और स्ट्रेस्ड एसेट्स के समयबद्ध समाधान के लिए कुछ अन्य संशोधनों को पेश करके इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को मजबूत करने का प्रयास करता है.

मानसून सत्र के दौरान ये विधेयक भी होंगे पेश
पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध कुछ अन्य बिल हैं – कॉफी (प्रमोशन और डेवलपमेंट) बिल, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब बिल, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को संशोधित करने और नियमों को फ्रेम करने का प्रस्ताव करता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन) (संशोधन) बिल, भंडारण (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक और प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक. सरकार ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक को भी सूचीबद्ध किया है, जो निषिद्ध क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने और अन्य संशोधन लाने का प्रस्ताव करता है.

निम्न विधेयक भी मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध
इसके अलावा कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, वन (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक और केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, माइन्स एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) (संशोधन) बिल, एनर्जी कंजर्वेशन (संशोधन) बिल, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रोटेक्शन, केयर एंड रिहैबिलिटेशन) बिल और फैमिली कोर्ट्स (संशोधन) बिल भी मानसून सत्र के लिए सूचीबद्ध हैं. छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची को संशोधित करने के लिए दो अलग-अलग संविधान संशोधन विधेयक भी मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं.

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