1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये सभी नियम… आपकी खर्च और बचत पर पड़ेगा असर…

नया साल तो आपने तीने महीने पहले मना लिया है, लेकिन अब नये वित्तीय साल की शुरुआत के लिए भी तैयार रहना चाहिए. वैसे तो हर महीने की शुरुआत में कई ऐसे बदलावों के बारे में जानकारी होती है. लेकिन 1 अप्रैल से भी कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा. 1 तारीख से वित्त वर्ष 2021—22 की शुरुआत हो रही है. इस तरीख से कई ऐसे जरूरी बदलाव होंगे, जिनका असर पूरे साल पड़ेगा. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…
हर महीने की पहली तारीख सरकार एलपीजी सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है. मार्च 2021 में राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव 769 रुपये से बढ़कर 819 रुपये हो गया था. चूंकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, इसीलिए अब उम्मीद है कि 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं.
हर महीने की पहली तारीख सरकार एलपीजी सिलेंडर के रेट को रिवाइज करती है. मार्च 2021 में राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का भाव 769 रुपये से बढ़कर 819 रुपये हो गया था. चूंकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, इसीलिए अब उम्मीद है कि 1 अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं.
केंद्र सरकार ने पिछले साल नया वेज कोड लागू किया था. प्राइवेट कंपनियों और कॉट्रैक्ट काम करने वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा. नए कानून के मुताबिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा जिससे सैलरी कम हो सकती है. 1 अप्रैल से यह नया कोड लागू होने वाला है. नए वेज कोड के अनुसार, कर्मचारी को दिया जाने वाला अलाउंस कुल सैलरी से 50 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता. कंपनियों को इसे सुधारने के लिए बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी जिससे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में इजाफा होगा.
1 अप्रैल से टीडीएस को लेकर इनकम टैक्स का नियम बदल जाएगा. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है कि तो उनके बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस दर दोगुना हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आता है तो उन्हें ज्यादा टीडीएस देना पड़ सकता है.
1 अप्रैल से सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ भी बड़ी निगरानी शुरू करेगी. बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने निर्देश दिया था कि टैक्स चुराने वाले, फर्जी बिल बनाने वाले, और टैक्स बचाने के लिए फर्जी तरीकों की मदद लेने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस के जरिये निगरानी बढ़ाने वाली है. नया टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, इसलिए टैक्स चोरी करने वालों को सावधान रहना होगा. ऐसे लोगों की हर गतिविधि पर पैनी निगार रखी जाएगी.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने पेंशन फंड मैनेजरों को ग्राहकों से चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है. यह 1 अप्रैल से 2021 से लागू भी हो रहा है. पीएफआरडीए ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि पेंशन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सके.
केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन या एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का ऐलान कर दिया है. इस स्कीम के तहत, कोई भी कर्मचारी एलटीसी अलाउंस के तहत छूट क्लेम कर सकता है. यह तय गुड्स व सर्विसेज खरीदने पर ही मिलेगा. यह स्कीम केवल 31 मार्च 2021 तक की लागू है. इसका मतलब है कि यह स्कीम अब खत्म हो जाएगा.
1 अप्रैल 2021 से जीएसटी में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं. सरकार 1 अप्रैल से इनलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग (ई-इनवॉयसिंग) सिस्टम को शुरू करने जा रही है जो सभी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी होगा. यह काम जीएसटी के तहत होगा. अब हाथ से इनवॉयस नहीं भरे जाएंगे, बल्कि यह काम अब ऑनलाइन करना होगा. हालिया बजट में ऐलान के मुताबिक ईपीएफ में भी बड़ा बदलाव होगा.
बजट में ऐलान किया गया था कि पीएफ में साल में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है. बाद में यह एक शर्त के साथ सरकार ने इस लिमिट को 5 लाख रुपये कर दिया है. शर्त यह है कि अगर कंपनी की ओर से आपके पीएफ में तय 12 फीसदी से ज्यादा योगदान नहीं होता है तो 5 लाख रुपये तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं देंगे. इसके बाद के पीएफ पर जो भी ब्याज बनेगा, उस पर टैक्स लगेगा.
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