वन क्षे़त्र में अवैध उत्खनन व वन अपराध करने वालों के उपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन मंडल कवर्धा अंतर्गत पंडरिया उप वन मंडल के परिक्षेत्र पंडरिया पूर्व में वन मंडल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्थानीय अमला को अवैध उत्खनन की मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर जेसीबी मशीन और तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। अधिकारियों ने मौके पर वन भूमि में अवैध रूप से मुरूम का उत्खनन करते हुए पाये जाने पर एक नग जे.सी.बी. मशीन इंजन क्रमांक HAR3DX55EO1878937 वाहन स्वामी विश्वनाथ साहू व. कला राम साहू, ग्राम लीलापुर, थाना व. तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक अंजोर सिंह व. विश्नु प्रसाद धुर्वे, ग्राम राम्हेपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली एवं तीन नग ट्रैक्टर क्रमशः महिंद्रा सोल्ड YUVo 275 DI वाहन स्वामी नारायण प्रसाद साहू व. गया प्रसाद साहू, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम और वाहन चालक बिकेंद्र व. तिजराम यादव, ग्राम सरईसेत, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम, CG 28 Hk 4034 वाहन स्वामी एवं वाहन चालक पन्नालाल साहू व. रामफल साहू, ग्राम सनकपाट छिंदीपारा, थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम तथा CG 28 E 9200 ट्रॉली नंबर CG 28 H 9713 वाहन स्वामी कातिक राम साहू व. टिबलू साहू, ग्राम नवरंगपुर, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली और वाहन चालक लेख राम व. कातिक राम साहू, ग्राम नवरंगपुर, जिला मुंगेली पर विभागीय कार्यवाही की है।
कवर्धा के वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन करते पाए जाने पर जे.सी.बी. मशीन, तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। उक्त अपराध वन अपराध में पी.ओ.र. संख्या 17153/14 पंजीबद्ध किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ख)(ग) अंतर्गत वन अपराध करते पाए जाने पर धारा 52 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी पंडरिया के कोर्ट में राजसात की कार्यवाही जाएगी।
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