कवर्धा: प्रार्थी तथा नाबालिग बालिका (minor girl) के द्वारा थाने पहुंचकर लिखित में आवेदन पत्र पेश करने पर थाना पण्डरी रायपुर में बिना नंबरी अपराध पंजीबध किया गया। जिस पर प्रार्थीया के द्वारा बताया गया कि आज से लगभग 05 माह पूर्व माह जनवरी 2021 को मैं घर में अकेली थी,(minor girl)
जिसका फायदा उठाकर पडोस का रहने वाला गोलू ऊर्फ संजय साहू मेरे घर के अंदर आकर मुझे मेरी मर्जी के बगैर पकड़ लिया और जबरन जमीन में मुझे गिरा कर जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा उक्त आरोपी के द्वारा मुझे धमकी देते हुए कहा गया कि अगर इस विषय में किसी को कुछ भी बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा कहकर धमकी दिया।
उसके बाद से आय दिन जबरजस्ती मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है तथा अब मैं 04 माह की गर्भवती हो गई हूं की रिपोर्ट पर से मामला कबीरधाम जिले के थाना पिपरिया क्षेत्र का होने से उक्त प्रकरण की आगे की जांच एवं विवेचना के लिए थाना पिपरिया में डायरी असल नंबरी कायमी हेतु प्राप्त होने पर थाना पिपरिया में अपराध क्रमांक 204/21 धारा 376 ( 2 ) ( ढ ) , 506 भादवि , 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
उक्त प्रकरण नाबालिक बालिका से दुष्कर्म का अत्यंत गंभीर मामला होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा तथा उप. पुलिस अधीक्षक पी.आर. कुजूर, उप. पुलिस अधीक्षक अजाक श्री बी.आर. मंडावी के मार्गदर्शन में आरोपी का पता तलाश कर।
आरोपी गोलू ऊर्फ संजय साहू पिता गणेशराम साहू उम्र 28 वर्ष साकिन रवेली थाना पिपरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.) को गिरफ्तार जाकर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कियाजहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।
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