पान, सिगरेट गुटखा की दुकानें रहेंगी बंद… जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश…

पेंड्रा: कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अनलॉक कर दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर जिन जिलों में संक्रमण दर 8 प्रतिशत से अधिक है, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी कड़ी में पेंड्रा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
जारी निर्देश के अनुसार पूरे जिले में 7 जून रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान प्रशासन ने ठेले, गुमटी सैलून को खोलने का निर्देश दिया है, जबकि पान, सिगरेट गुटखा की दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन बढ़ाने के को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश्श जारी कर दिया है।
पढ़िए गाइडलाइन
1. स्ट्रीट येण्डर्स / चौपाटी / चाट / समोसा / गुपचुप / फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों / व्यवसायिक संस्थानों को संचालन की अनुमति होगी।
2. पान, सिगरेट की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।
सभी सामाग्रीयों को यथा संभव दुकान संचालकों द्वारा होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करते हुए प्रातः 06:00 बजे से सायं 04/100/ बजे तक स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों/ पिक-अप / मिनीट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जाने की अनुमति होगी।
इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी / टेक-अवे की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
भीड़-भाड या निर्देशों का उल्लघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
सभी दुकान संचालकों निर्देशित किया जाता है कि स्वय एवं स्टॉफ का कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे एवं प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित करेंगे।