राजनांदगांव: कोविड-19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये उसके उपचार हेतु प्रदेश के अधिक से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में पंजीकृत किया जाना है। इस हेतु वर्तमान में निजी अस्पतालों के पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश के अनुसार मापदण्डों में से अस्पताल का नर्सिग होम एक्ट के तहत पंजीयन एवं बिस्तरों की संख्या का निर्धारण किया गया है।
राजनांदगांव में बिस्तरों की न्यूनतम उपलब्धता 10 निर्धारित की गई थी तथा पंजीयन तिथि से पूर्व वर्षों से स्थाई या अस्थाई पंजीयन एवं क्रियाशील 2 वर्ष थी। कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम एवं उपचार के दृष्टिगत इस दिशा-निर्देश एवं मापदण्डों को शिथिल करते हुए नर्सिग होम एक्ट में पंजीकृत 10 या अधिक बिस्तर वाले निजी अस्पतालों को योजना में शामिल किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।
निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवायें, सड़क एवं अन्य दुर्घटना को छोड़ कर शेष रूटीन सेवायें स्थगित रखी जाएगी।
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