छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों के लिए सख्त निर्देश जारी… सीट बेल्ट और हेलमेट होगा अनिवार्य… और 10 जनवरी से…

राज्य के सभी पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी और निजी गाड़ियों में सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की बैठक के बाद ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं होने के कारण सड़क हादसों में मौत की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मुख्य सचिव जैन ने सीट बेल्ट और हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों से करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए।
अधिकारियों की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर को सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सभी इकाई प्रमुख को पत्र भेजकर स्पेशल डीजी विज ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की सरकारी गाड़ी या बाइक हो, अथवा निजी गाड़ी, दाेनों ही परिस्थिति में सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।
इसके बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने सीट बेल्ट और हेलमेट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। पहले दस दिन सिर्फ सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों व उनकी गाड़ियों के लिए सख्ती रहेगी। इसके बाद लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
यानी दस जनवरी के बाद राजधानी में सीट बेल्ट और हेलमेट के लिए सख्त अभियान शुरू किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने का आग्रह किया है, जिससे जांच या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। सभी जिलों में भी लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करेंगे।