नई दिल्ली. केंद्र ने हाल में केंद्रीय कर्मचरियों (Central Government Employees) के लिए एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC Cas Voucher Scheme) की घोषणा की है. वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इसके तहत सरकारी कर्मचारी कहीं घूमने जाने के बजाय अलग-अलग सामान खरीदने के बाद उनके बिल (Multiple Bills) लगाकर भी स्कीम का फायदा ले सकते हैं.मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग (Expenditure Department) के मुताबिक, एक कर्मचारी बिना लीव एनकैशमेंट के एलटीसी फेयर (LTC Fare) का इस्तेमाल कर स्कीम का फायदा ले सकता है.
कैश वाउचर स्कीम के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को ऐलान किया था कि सरकारी कर्मचारी लीव इनकैशमेंट और तीन बार टिकट किराया का लाभ कैश के तौर पर लेने का विकल्प चुन सकते हैं. साथ ही 12 फीसदी से ज्यादा जीएसटी देयता वाले उत्पाद खरीने का भी विकल्प मिलेगा.
1 मार्च 2021 से पहले करना होगा की गई खरीदारी पर क्लेम
एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचरियों को डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) के लिए जरिये भुगतान करना होगा और जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) भी दिखाना होगा. साथ ही स्कीम का चुनाव करने वाले कर्मचारियों को 31 मार्च 2021 से पहले सामान या सेवाएं खरीदनी होंगी, जिनकी कीमत किराये की 3 गुना और लीव इनकैशमेंट कवर के बराबर हो. कर्मचारियों को स्कीम का फायदा उठाने के लिए अपनी खरीदारी पर 1 मार्च 2021 से पहले क्लेम करना होगा.
इन 4 साल के ब्लॉक पर लागू होगी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम
सरकारी कर्मचरियों को अब तक कहीं घूमने जाले पर ही एलटीसी का फायदा मिलता था, लेकिन इन घोषणाओं के बाद सरकारी कर्मचारी सामान खरीदकर एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का फायदा ले सकते हैं. ये स्कीम 2018-21 के वर्षों के ब्लॉक के दौरान इस्तेमाल नहीं हुए एलटीसी फेयर पर लागू होगी. ये स्कीम परिवार के चार से कम सदस्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम वैकल्पिक रखी गई है.
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