रायपुर। रायपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए इस बार भी रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन के मुताबिक अभी रविवार को लॉकडाउन हटाने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं दुकानों के समय को बढ़ाने पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। बता दें कि कुछ दिन पहले रायपुर कलेक्टोरेट में जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक रखी गई थी। जिला प्रशासन ने लोगों की सहूलियत के लिए जांच केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है।
एम्स में तीन दिन तक नहीं होगी जांच
जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कोरोना की जांच करवाने न जाकर ऐसी जगहों पर जाएं, जहां भीड़ कम रहती है। खासकर शहर में अभी कोरोना जांच के लिए लोग कालीबाड़ी में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं । रायपुर एम्स में तीन दिन के लिए यानी 23 अगस्त तक जांच लैब बंद है। ऐसे में यहां पर रोज होने वाली एक हजार जांच नहीं होगी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज रायपुर और कालीबाड़ी में भीड़ बढ़ने की संभावना है।
ये प्रमुख जांच केंद्र आपकी सुविधा के लिए मौजूद
- जिला अस्पताल पंडरी रायपुर, सुबह 10 से शाम पांच बजे तक।
- टीवी अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर, सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ।
- शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरगांव, रायपुर, सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ।
- सामुदायिक भवन चंगोराभाठा, रायपुर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ।
- सियान सदन भारत माता चौक गुढ़ियारी , रायपुर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ।
- मितानिन भवन बाजार चौक, भनपुरी, रायपुर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ।
- आश्रय भवन, मोवा, रायपुर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाभांडी, रायपुर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा, रायपुर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ।
रायपुर में 357 से अधिक कंटेनमेंट जोन
रायपुर में अभी तक 357 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल एक द्वार होगा। वहां तैनात पुलिस अधिकारियों को शारीरिक दूरी सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कहा गया है। आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से कंटेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।
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