दुर्ग. जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को जिला प्रशासन ने फिर से बदला है। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी और व्यावसायिक गतिविधियां होंगे। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पहले की तरह ही रात 9 बजे तक खुले रहेंगे।
इससे पहले 13 जून को जिला प्रशासन दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन किया। जिसके बाद रात 9 बजे तक दुकानें खुली। लेकिन शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के चलते व्यापारी समय के परिवर्तन को लेकर प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे।
इस बीच दुर्ग-भिलाई के कई मार्केट के व्यापारी संघ ने अपनी सहूलियत से दुकानें 7 बजे तक खोलने का भी फैसला कर दिया। शनिवार को व्यापारियों की डिमांड पर कलेक्टर ने आदेश जारी किया। हालांकि जिला प्रशासन ने बाजारों के साप्ताहिक अवकाश के निर्धारण की जिम्मेदारी व्यापारियों पर छोड़ा है।
व्यापारियों की मांग पर प्रशासन ने दी अनुमति
केंद्र सरकार ने रात 9 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियों की छूट देने का फरमान किया, जिस पर शासन से अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 13 जून को सुबह 5 से रात 9 बजे तक दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति का आदेश दिया। अब जिले में रेडिमेड, कपड़ा, बर्तन दुकान, मसाला दुकान, चूड़ी व कॉस्मेटिक, अनाज, किराना शाम 7 बजे तक ही खोलने कहा है।
फर्जी-सब्जी व्यापारियों को होगी परेशानी
नए आदेश ने फल और सब्जी के व्यापारियों की चिंताएं बढ़ा दी है। उनका कहना है कि पहले 13 जून को उनके व्यवसाय को ध्यान में रखकर सुबह 5 बजे से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति जारी की गई। लेकिन अब दोबारा से 9 बजे का समय करने पर मंडी में व्यापार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। हालांकि इसके समाधान पर चर्चा हो रही है।
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