बलौदाबाजार। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से पक्षकारों और आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए 31 मार्च तक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। स्थगित प्रकरणों की सुनवाई 16 अप्रैल से 27 अप्रैल तक की अवधि में सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा की जायेगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार श्री रजनीश श्रीवास्तव ने आज यहाँ बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में 31 मार्च तक लंबित प्रकरणों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण एवं फैलाव को रोकने के उपाय के अंतर्गत यह एहतियात कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि ज़मानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, पोक्सो एक्ट तथा अति आवश्यक प्रकरणों को छोड़कर तमाम लंबित प्रकरणों की सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। जिला मुख्यालय और तहसीलों की न्यायालयों में पक्षकार और आम जनता अति आवश्यक काम होने पर ही आयें। साधारण किस्म के कामों के लिए इस दौरान कोर्ट आने की कतई जरूरत नहीं है, इन्हें बाद में भी किया जा सकता है। 31 मार्च तक की नियत अवधि में पक्षकारों की गैर-हाज़िरी के कारण उनके विरुद्ध किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई नहीं कि जायेगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री सूर्यवंशी ने बताया कि 31 मार्च तक स्थगित प्रकरणों के आगे की सुनवाई तिथियां भी घोषित कर दी गई है। इसके अनुसार अब 20 मार्च की सुनवाई 16 अप्रैल, 23 मार्च का 17 अप्रैल, 24 मार्च का 20 अप्रैल, 25 मार्च का 21 अप्रैल, 26 मार्च का 22 अप्रैल, 27 मार्च का 23 अप्रैल, 28 मार्च का 24 अप्रैल, 30 मार्च का 25 अप्रैल और 31 मार्च का 27 अप्रैल को पूर्ववत सुनवाई की जायेगी।
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