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नहीं समझ आ रहे हैं इनकम टैक्स के नए बदलाव… इन 7 सवालों में जानिए सारे जवाब…

नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आम बजट 2020 (Budget 2020) पेश कर दिया है. बजट में इनकम टैक्स को लेकर नए प्रस्ताव आए हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को पुरानी की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 फीसदी की बजाय 10 फीसदी ही टैक्स देना होगा. इस बार की इनकम टैक्स घोषणाएं कुछ ऐसी हैं कि लोगों को उलझन में डाल रही हैं. आपकी इन्हीं उलझनों को दूर करने के लिए हमने टैक्स कंसलटेंसी फर्म नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजीयार से बातचीत की…

(1) सवाल- इनकम टैक्स का नया नियम?

जवाब-वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार करदाताओं को दो विकल्‍प दिए गए हैं. इस बार 5 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्‍स नहीं देना है, जो पहले भी था. वहीं आपकी आय 5,00,001 रुपये होते ही आपको टैक्‍सेबल इनकम पर टैक्‍स देना होगा.

अब मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपये सालाना है तो बजट 2020 की घोषणा के तहत आपको नए स्‍लैब के मुताबिक टैक्‍स देना होगा. इसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 12,500 रुपये टैक्‍स देना होगा. इससे ऊपर की आय पर नए स्‍लैब के मुताबिक टैक्‍स देना होगा. रिजीम-1 या कहें विकल्‍प -1 के तहत इस बार आपको निवेश के जरिये किसी तरह की टैक्‍स बचत नहीं होगी.

(2) सवाल-मेरी आमदनी अगर 10 लाख रुपये हैं तो नए विकल्प के मुताबिक कितना टैक्स देना होगा?

जवाब- अगर आपकी आमदनी 10 लाख रुपये हैं तो आपको नए विकल्प में 75000 रुपये टैक्स देना होगा. वहीं, पुराने के हिसाब से अगर आप निवेश, छूट और अन्य माध्यमों के जरिए हर तरह की छूट नहीं लेते हैं तो आपका टैक्स 1,12,500 रुपये बनेगा. नए के हिसाब से आपको 37,500 रुपये बचेंगे.

(3) सवाल-मेरी आमदनी अगर 7.5 लाख रुपये हैं तो नए विकल्प के मुताबिक कितना टैक्स देना होगा?
जवाब- अगर आपकी आमदनी 7.5 लाख रुपये हैं तो आपको नए विकल्प में 37,500 रुपये टैक्स देना होगा. वहीं, पुराने के हिसाब से अगर आप निवेश, छूट और अन्य माध्यमों के जरिए हर तरह की छूट नहीं लेते हैं तो आपका टैक्स 62,500 रुपये बनता है. नए में आपको 25000 रुपये की बचत होगी

(4) सवाल-मेरी आमदनी अगर 15 लाख रुपये हैं तो नए विकल्प के मुताबिक कितना टैक्स देना होगा?
जवाब- अगर आपकी आमदनी 15 लाख रुपये हैं तो आपको नए विकल्प में 1,87,500 रुपये टैक्स देना होगा. वहीं, पुराने के हिसाब से अगर आप निवेश, छूट और अन्य माध्यमों के जरिए हर तरह की छूट नहीं लेते हैं तो आपका टैक्स 2,62,500 रुपये बनेगा. नए के हिसाब से आपको 75,000 रुपये बचेंगे.

(5) सवाल- मेरी सालाना आमदनी 15 लाख रुपये हैं तो नई टैक्स व्यवस्था में सेविंग के जरिए कितनी बचत कर सकता हूं.
जवाब- नई व्यवस्था में सविंग के जरिए टैक्स बचत का कोई विकल्प नहीं हैं. अगर आप सेविंग के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव करना होगा.

(6) सवाल- टैक्स व्यवस्था के दोनों विकल्पों में से एक चुनने के लिए मुझे किसे जानकारी देने होगी?
जवाब- टैक्स व्यवस्था की रिजीम-1 या फिर रिजी-2 चुनने के लिए आपको अपनी कंपनी को बताना होगा.

(7) सवाल- क्या मुझे अब कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी?
जवाब- 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोगों को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है. 5 लाख 1 रुपये होते ही आपको 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 12,500 रुपये और बाकी टैक्‍सेबल इनकम पर नए स्‍लैब के हिसाब से टैक्‍स लगेगा.

दूसरे शब्‍दोंं में कहें तो 5,00,001 से 7.5 लाख तक की आय पर 10 फीसदी और बाकी पर 15 फीसदी टैक्‍स लगेगा. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये सालाना से ज्‍यादा है तो रिजीम -1 या कहें विकल्‍प -1 के तहत इस बार आपको निवेश, बचत या दूसरे माध्‍यमों में पूंंजी लगाने से टैक्‍स बचत का लाभ नहीं मिलेगी.

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