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बिना शादी बच्चा पैदा करने वालों के लिए नया नियम

चीन अपनी कम होती आबादी को बढ़ाने के लिए कई नए कदम उठा रहा है. देश के दक्षिण-पश्चिमी राज्य सिचुआन में बिना शादी किए भी कपल अब बच्चे पैदा कर सकेंगे और उन्हें भी वही लाभ मिलेंगे जो विवाहित जोड़ों को बच्चे पैदा करने के दौरान मिलते हैं.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह नियम बिना शादी किए भी लोगों को बच्चे पैदा करने की अनुमति देगा. 2019 के नियम के मुताबिक, केवल शादीशुदा लोगों को बच्चे पैदा करने की कानूनी अनुमति थी. चीन में जन्म दर और विवाह दर में काफी गिरावट देखी गई है जिस कारण सरकार ने यह फैसला किया है.

यह नियम 15 फरवरी से लागू हो जाएगा. चीन के सिचुआन में अगर कोई अविवाहित लड़का या लड़की बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो स्थानीय सरकार के पास पहले उन्हें पंजीकरण कराना होगा. वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, सरकार ने इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की है.

पंजीकरण के बाद अविवाहित कपल को मेटरनिटी इंश्योरेंस भी मिलेगा. विवाहित महिलाओं और पुरुषों की तरह ही अविवाहित जोड़ों को भी मेटरनिटी लीव मिलेगी. महिला को लीव के दौरान पूरा वेतन भी दिया जाएगा.

सिचुआन के स्वास्थ्य आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस कदम का उद्देश्य जनसंख्या विकास को बढ़ावा देना है. पिछले साल छह दशकों में पहली बार चीन की आबादी घटी जिसके डर से चीन अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठा रहा है.

चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1980 में एक बच्चे की नीति लागू कर दी थी. साल 2015 में इस नीति को खत्म कर दिया गया. इस नीति के कारण चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट आई है.

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