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बिना अनुमति चार मंजिला निर्माण…निगम ने तोड़ा…

रायपुर। नगर निगम द्वारा आज अवैध निर्माण पर बड़ी कार्यवाही करते हुए देवेन्द्र नगर में बिना अनुमति के बनाये जा रहे चार मंजिला मकान को तोड़ दिया गया। साथ में मकान मालिक को अवैध निर्माण को 15 दिन के भीतर हटा देने का अल्टीमेटम भी दिया गया है।



तोडफ़ोड़ की कार्यवाही निगम की सेन्ट्रल टीम तथा जोन क्रमांक 2 की टीम के द्वारा आज सुबह संयुक्त रूप से की गई। इस दौरान वहां अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य, नगर निवेशक बीआर अग्रवाल, जोन 2 के जोन कमिश्नर नेतराम चंद्राकर, कार्यपालन अभियंता हरेन्द्र साहू तथा अन्य अधिकारी भी बडी संख्या में उपस्थित थे।


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अग्रवाल ने बताया कि पंडरी निवासी श्रीमती आशा लोढ़ा और अक्षय लोढ़ा द्वारा देवेन्द्र नगर में कपड़ा मार्केट के पीछे दसमेश गार्डन के बगल में निर्माण कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा ढाई हजार वर्गफीट में आवासीय निर्माण की अनुमति ली गई थी। जिसमें उन्हें भूतल के साथ उपर दो मंजिल निर्माण की अनुमति दी गई थी।

किंतु उनके द्वारा अवैध रूप से ग्राउंड फ्लोर के साथ चार मंजिला व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा था। तीन मंजिल बना लिया गया था तथा चैथा मंजिला बनाया जा रहा था। उन्हें अवैध निर्माण रोकने की नोटिस पूर्व में ही दी जा चुकी थी। आज कार्यवाही करते हुए तीसरी मंजिल की छत को जगह-जगह से छेद कर दिया गया ।

साथ ही दीवाल को भी तोडा गया। इसके अलावा नीचे दुकान बनाने के लिये लगाये गये शटरों को भी उखाड़ फेका गया। कार्यवाही के दौरान श्री लोढ़ा ने अवैध निर्माण को खुद ही हटा लेने का अनुरोध किया। जिस पर उन्हें निर्माण हटाने के लिये 15 दिन का समय दिया गया है।

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