रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को अब योजना की राशि का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिला पंचायत विभाग रायपुर को मिले 2019-20 के नए निर्देश के अनुसार हितग्राही को प्रथम किस्त के रूप में 25 हजार दिए जाएंगे, जो कि पहले 35 हजार रुपये दिए जाते थे।
विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस बदलाव का एक मात्र उद्देश्य यह है कि हितग्राही योजना की राशि का दुरुपयोग न कर पाएं। क्रमवार मकान की नीव रखने के बाद ही निर्धारित किस्त राशि जारी की जाएगा।
ज्ञात हो कि नईदुनिया ने योजना के अंतर्गत राशि का अन्य कार्य में उपयोग करने को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। वहीं विभाग में कई हितग्राही ऐसे है जो प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद आज घर नहीं बनाए।
चार किस्त में मिलेगी राशि
योजना में आवेदन कर रहे हितग्राही को कुल तीन किस्त के तहत सामान्य जिला के हितग्राहियों को एक लाख बीस हजार रुपये, आइएपी जिला के हितग्राहियों को एक लाख तीस हजार रुपये विभाग की तरफ से दिया जाता है।
जिसे अब चार किस्तों में इतनी राशि देने का निर्देश जारी हुआ। जिससे क्रमांनुसार ही मकान तैयार करने के बाद ही विभाग से राशि जारी होगी। हालांकि योजना के तहत अधिकांश हितग्राहियों को राशि वितरण कर दी गई है।
राशि वसूलने में नाकाम
प्रधानमंत्री योजना के तहत रायपुर जिला पंचायत दो चरणों में लगभग 20598 आवास तैयार कर पाया है। योजना प्रभारी पूनम जीवनानी का कहना है कि विभाग के पास कोई नया टारगेट नहीं है। वहीं कितना लक्ष्य विभाग को मिला था। इसके बारे में उन्हे कोई जानकारी नहीं है।
विभागीय सूत्रों की मानें तो विभाग में कई ऐसे हितग्राही हैं, जिन्होंने योजना के तहत राशि तो ले लिया है, लेकिन भवन का निर्माण नहीं कर पाए। ऐसे हितग्राहियों से विभाग में बैठे जिम्मेदारी अधिकारी राशि वसूल नहीं पा रहे हैं। इससे इनकी संख्या बढ़ती गई है।
पहले – अब
प्रथम किस्त 35000 रुपये – 25000 रुपये
द्वितीय 45000 रुपये – 45000 रुपये
तृतीय 30000 रुपये – 45000 रुपये
चतुर्थ 10000 रुपये – 15000 रुपये
कुल राशि 1,20,000 रुपये – 1,20,000 रुपये
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