पेंशनरों को मुख्य कोषाधिकारी ने जारी किए निर्देश
साइबर ट्रेजरी से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को तीन दिन के भीतर वित्तीय वर्ष 2019-20 के कर निर्धारण के लिए अपनी बचत का विवरण मांगा गया है। विवरण न देने की सूरत में पेंशनरों की पेंशन से आयकर की कटौती कर दी जाएगी।
इस संबंध में मुख्य कोषाधिकारी बीएन पांडेय ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आयकर की धारा 161 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए केवल साइबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेशनरों को आयकर आगणन के लिए इस वर्ष किए गए निर्धारित बचतों का विवरण जमा करना होगा।
यह भी देखें :
यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा,17 लोग घायल, सड़क पर मची चीख पुकार
Add Comment