रायपुर। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम के रेबिज पीडि़त छात्र हेमंत अलामी की मौत मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर ने अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन को मृतक छात्र के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को राशि लेने के लिए पत्र लिखा है।
ज्ञात हो कि लगभग चार माह पहले नारायपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के ग्राम काकावाड़ा निवासी छात्र हेमंत अयामी को कुत्ते ने काट लिया था जिसे गंभीर अवस्था में राजधानी के आंबेडकर अस्पताल लाया गया था जहां डॉक्टरों ने छात्र की हालत देखते हुए जान नहीं बचने और उसकी बीमारी दूसरे मरीजों में फैलने का डर बताकर घर वापस भेज दिया था।
आंबेडकर प्रबंधन के इस फैसले से व्यथित परिजनों ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर बच्चे को चंद दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करने की मांग की थी। इस मामले को मीडिया ने उठाया था जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर पीडि़त के गांव भेजा तथा किंतु टीम के पहुंचने से पहले ही छात्र की मौत हो गई थी।
जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इसी मामले को लेकर शनिवार को हाईकोर्ट ने आंबेडकर अस्पताल प्रबंधन को मृतक के परिजनों को पांच लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने परिजों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। और कहा है कि परिजन पहचान पत्र दिखाकर मुआवजा राशि ले सकते हैं।
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