पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को बड़ी दिक्कत होने वाली है। रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि बैंक में सेविंग खाता रखने वाले अपने अकाउंट से हर दिन सिर्फ 1 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे। ये प्रतिबंध करेंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट पर भी लागू होगा।
इसके बाद से कई जगहों पर बैंक की ब्रांच में लोगों की भीड़ लग गई। इस बैंक का ऑफिस मुंबई में है। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही लोन और डिपॉजिट पर भी रोक लगा दी है। बैंक ने ये प्रतिबंध 23 सितंबर से अगले 6 महीने तक लगाए हैं।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस आदेश को बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना ना माना जाए। बैंक अगले आदेथ तक अपना बैंकिंग कारोबार जारी रख सकती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश में बदलाव भी कर सकती है।
रिजर्व बैंक ने एक आदेश में कहा है कि बिना आरबीआई लिखित में पूछे पंजाब और महाराष्ट्र बैंक कोई लोन या एडवांस नहीं दे सकेगा, ना ही निवेश कर सकेगा। इसके साथ रकम जुटाना नए डिपॉजिट नहीं ले सकेगा। रिजर्व बैंक के आदेश की कॉपी बैंक के हर ग्राहक को दी जाएगी। साथ ही ये बैंक की वेबसाइट पर भी लगाई जाएगी।
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