रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए एसआईटी की याचिका को खारिज कर दिया हैं। यह फैसला न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने सुनाया हैं। अंतागढ़ टेपकांड मामले में वाइस सैम्पल लेने एसआईटी के आवेदन को कोर्ट ने खारिज किया हैं।
एसआईटी ने स्पेशल जज श्रीमती लीना अग्रवाल की कोर्ट में आवेदन लगया था। ज्ञात हो कि मंतू पवार के बयान के बाद से अंतागढ़ टेपकांड मामले में कई मोड़ आए हैं। जिसमे पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए हैं।
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