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कार का शीशा टूटा या गंदा है…तो भी कटेगा चालान…बच नहीं पाएंगे आप…

गलत ड्राइविंग या बिना सीट बेल्ट के चारपहिया चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको बता है कि यदि आपके कार का शीशा टूटा या गंदा है तो भी आपको भारी चालान देना पड़ सकता है।

दरअसल, नए ट्रैफिक नियमों में काफी संशोधन किया गया है, इसके चलते अगर आपके वाहन का सामने का शीशा टूटा हुआ है और आप उसे बदलवा नहीं रहे हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। इतना ही नहीं शीशा गंदा होने पर भी आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है।

सिर्फ यही नहीं आपकी कार का चालान कई और वजहों से भी कट सकता है अगर आपको नियम न पता हों। वाहन पर कोई जाति सूचक या आपत्तिजनक शब्द लिखा होने पर भी आपका चालान किया जा सकता है।



इसके लिए परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद-117 का दायरा बढ़ाया है। जिन अपराध को अब तक परिभाषित नहीं किया गया था अब उनका चालान इसी अनुच्छेद के तहत किया जाएगा।

दरअसल, पिछले दिनों मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संशोधन किए गए हैं। जिसके तहत चालान की राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन इस संशोधन के बाद भी कुछ ऐसे अपराध थे जिनका चालान किसी धारा में नहीं किया जा सकता था। ऐसे अपराधों को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुच्छेद 117 में जोड़ा गया है।
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अधिकारियों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में ही नहीं बल्कि जो भी सडक़ पर चल रहा है उसे भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचे इसके लिए जानकारी दी गई है।

अगर किसी के वाहन का शीशा टूटा है तो वह स्वयं तो हादसे का शिकार हो ही सकता है, साथ ही दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह वाहन में दृश्यता (विजिबिलिटी) सही नहीं है तो वाहन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

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