रायपुर। प्रदेश की सबसे बड़े नक्सल घटना झीरमघाटी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एनआईए को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट का कहना है कि मामले में एनआईए ने पूरी जांच नहीं की और इस फ़ाइल को बंद कर दिया था।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकार ने झीरम मामले में एसआईटी गठित किया है। अब इस मामले में राज्य सरकार की एनआईए को कानूनी तौर पर जांच का अधिकार है और इसके फ़ाइल को लेकर यह याचिका लगाई गई है, जिस पर हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार, एनआईए और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि विवेक वाजपयी और दौलत रोहरा की याचिका स्वीकार हुई है। जब एनआईए यह कह दे कि अब जांच हो चुकी है, तब राज्य सरकार का यह अधिकार है कि इस मामले में एसआईटी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जांच कर सकती है। इसी संबंध में यह याचिका लगी है।
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