रायपुर। छत्तीसगढ़ में अभी नया व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा। कुछ समय बाद यहां इसे लागू किया जाएगा। समझाईश के दौर के कारण यहां तिथि बढ़ाई गई है। वर्तमान में यहां पुराने मोटरयान अधिनियम के तहत ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।
देश भर में नया व्हीकल एक्ट लागू होते ही यातायात नियमों के पालन के लिए कड़े नए प्रावधान आज से जारी हो गए हैं। ज्ञातव्य है कि नए व्हीकल एक्ट में दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रूपए, शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रूपए, विपरीत दिशा से वाहन चलाकर आने पर पांच हजार रूपए एवं बिना बीमा के वाहन चलाने पर दो हजार रूपए पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह चौपहिया वाहन चालकों पर सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एक हजार रूपए जुर्माना, एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 25 हजार रूपए जुर्माने सहित अनेक प्रावधान लागू किए गए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अभी नया व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा। समझाईश के दौर के उपरांत कुछ समय बाद एक्ट को लागू करने के लिए तिथि बढ़ाई गई है। सूत्रों के अनुसार पुराने मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत ही वाहनों के चेकिंग के दौरान की जाने वाली चालानी कार्यवाही पुरानी दरों से की जाएगी।
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