नए ट्रैफिक नियम की शुरूआत एक सितंबर को होने वाली है। इन नियमों के उल्लंघन पर अब पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना लगेगा। हालांकि राज्य सरकारों पर इसे लागू करने का कोई दबाव नहीं है लेकिन अगर वे इसे लागू करते हैं तो केंद्र सरकार मदद करेगी।
नए कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में वाहन चालक को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा, पहले 500 रुपये जुर्माना था।
इसी तरह नाबालिग द्वारा अपराध करने पर माता-पिता या मालिक दोषी होंगे. इसमें 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द हो सकता है।
सीट बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में जुर्माने को 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह दो-पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
वहीं ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया गया है. वहीं डेंजरस ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. गाड़ी चलाते हुए रेस लगाने पर भी अब 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।
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