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न्यू स्वागत विहार पीडि़तों को हाईकोर्ट से मिला न्याय…पुराने लेआउट बहाल…12 सितंबर तक मामले को निराकृत करने आदेश…

रायपुर। न्यू स्वागत विहार ग्राम डूंडा में प्लाट खरीदकर घर बनाने का सपना संजोए हजारों उपभोक्ताओं को आज न्यायालय से न्याय मिल गया । हाईकोर्ट में न्यायाधीश ने आज अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यू स्वागत विहार के पुराने लेआउट को बहाल करते हुए 12 सितंबर 19 तक मामले को निराकृत करने आदेश किया है।



न्यू स्वागत विहार भू स्वामी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल राव एवं सलाहकार कन्हैया अग्रवाल ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि समिति के सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर न्यायाधीश संजय के अग्रवाल के न्यायालय ने भारी राहत प्रदान की। न्यायालय ने बिल्डर के द्वारा प्रस्तुत नक्शे को निरस्त करते हुए मूल लेआउट को ही बहाल करने अंतरिम आदेश किया।
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उल्लेखनीय है कि समिति के सदस्य 3 जुलाई 2016 से लगातार कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे। न्यायालय में समिति के द्वारा 125 रिट याचिका लगाई गई थी। इन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के फैसले पर शासन द्वारा अमल नहीं किए जाने के खिलाफ लगभग 50 अवमानना याचिका भी लगाई गई थी।

हाईकोर्ट में समिति की ओर से अधिवक्ता योगेश चंद्र शर्मा ने पैरवी की। समिति के सदस्य कीमती लाल जुनेजा और होशियारी लाल अग्रवाल न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों ने आज खूबचंद बघेल की प्रतिमा के समक्ष मिठाई बांटकर न्याय मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

इस दौरान समिति के जी जे राव, गोपाल श्रीवास्तव, वेंकट, मुकेश जैन, दीपेश श्रीवास्तव, मनीष अग्रवाल, अनूप तिवारी, अनिल धनकारी, पंधेर, पलवन ब्रम्ह आदि सदस्य उपस्थित थे।

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