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छत्तीसगढ़ : कलेक्ट्रेट परिसर में बीड़ी-सिगरेट, तम्बाखू खाकर फैलाई गंदगी तो पड़ेंगे लेने के देने….कलेक्टर ने जारी किया ये फरमान…लगाई कर्मचारियों की ड्यूटी…

सम्पति विरूपण अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार महासमुंद कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कलेक्टर कार्यालय में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखू, गुड़ाखु, शराब, गुटका इत्यादि खाकर शासकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाने अथवा गंदगी फैलाने से संबंधित व्यक्तियों के विरूध्द 50 रूपए अर्थदण्ड से आरोपित किया जाएगा।



उन्होंने कहा है कि दो बार से अधिक एक ही व्यक्ति द्वारा अवहेलना करने पर संबंधित के विरूध्द दण्डात्मक कार्रवाई के साथ एक हजार रूपए से अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा।
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 इसके रोकथाम एवं निगरानी के लिए कार्यालय परिसर में नगर सैनिक घनश्याम साहू, पवन चक्रधारी एवं नीलकण्ठ चन्द्राकर की ड्यूटी लगाई गई है।

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