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भूपेश सरकार की एक और सौगात…कॉलोनी-टाउनशिप के लिए अब तीन माह में मिलेगी सभी NOC…सभी प्रकार की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू…

रायपुर। कॉलोनी-टाउनशिप के विकास के लिए सभी प्रकार की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टोरेट कार्यालय में एकल विंडो सिस्टम से मिल सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास एवं पर्यावरण विभाग को एक माह के भीतर विस्तृत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि अब तक कालोनाईजर्स, बिल्डरों को किसी भी कॉलोनी के विाकस या टाउनशिप के विकास के लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन, टाउन प्लानिंग जैसे विभागों से पृथक-पृथक से अनापत्तियां और अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ रहा है। इन सारी प्रक्रियाओं में दो से तीन वर्ष तक का समय लग जाता है।



इससे जहां कॉलोनी के प्रत्येक घर की कीमत बढ़ जाती थी तो वहीं बिल्डर्स और कालोनाईजर्स को भी विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने मकान का सपना संयोने वाले लोगों को भी इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में बिल्डर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सीएम से मिलकर इस जटिल प्रक्रिया को आसान करने का निवेदन किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस समस्या के निराकरण के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग घोषित करने के साथ ही सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने को कहा है। 
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इसके लिए प्रत्येक कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। जहां बिल्डर सभी विभागों से संबंधित आवेदन एकल विन्डों में प्रस्तुत करेंगे। यहां आवेदनों को पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाएगा।

कलेक्टर प्रति सप्ताह समय-सीमा की बैठक में इसके लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और अधिकतम तीन माह के भीतर सभी प्रकार की अनुमतियां एकल विन्डों सिस्टम से अपर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित को प्रदान की जाएंगी। इसके लिए विस्तृत आदेश जारी करने के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है।

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