
रायगढ़। एट्रोसिटीज एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता ने जबगा के प्रधानपाठक को डेढ़ साल सश्रम कारावास व तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
आरोपी कृष्ण कन्हैया झारिया ने 26 जनवरी 16 को स्कूल के पीछे रसोईघर में आंगनबाड़ी सहायिका को पकड़ लिया और झूमाझटकी करने लगा। पीडि़ता किसी तरह अपने को छुडा़ कर बाहर भागी, जिसे बालमती ने देखा।
घटना की रिपोर्ट होने पर पुलिस ने विवेचना की ओर आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 354 व 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया। चालान न्यायालय में पेश होने पर विचारण किया गया जिसमें दोष सिध्द पाया गया और अभियुक्त को 354 के तहत एक साल की सजा व दो हजार का जुर्माना व एस्ट्रोसिटी एक्ट में 6 माह की सश्रम कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई।
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