रायपुर। व्याख्याता (एलबी) शिक्षक भी अब आहरण संवितरण का काम कर सकेंगे। इसके लिए वित्त नियंत्रक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को पत्र लिखकर उक्त अधिकार प्रदान करने निर्देश दिया है।
जारी आदेश में वित्त नियंत्रक लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि व्याख्याता (ई/टी/ईएलबी/टीएलबी) संवर्ग द्वितीय श्रेणी राजपत्रिक संवर्ग के अधिकारी हैं। और केवल राजपत्रिक अधिकारी को ही कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी बनाए जाने का निर्देश है। इसलिए व्याख्याता शिक्षकों को आहरण संवितरण का अधिकार प्रदान किया।
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