महासमुंद। सोनोग्राफी करके लड़का या लड़की के बारे में बताने की मिल रही शिकायतों की जांच के बाद बीएमओ अमृत रोहेल्डर को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर से मिले जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव सुनील नारायणिया ने बीएमओ के निलंबन का आदेश जारी किया है।
सरायपाली में पदस्थ बीएमओ डॉ. अमृत रोहेल्डर के खिलाफ अवैधानिक रूप से गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी मशीन रखकर परीक्षण एवं प्रसव कार्य किए जाने के संबंध में शिकायत मिली थी। एसडीएम सरायपाली ने जांच की थी, जिसमें प्रारंभिक जांच में ही डॉ. रोहेल्डर के आवास में संचालित क्लीनिक में अवैध रूप से प्रसव कराए जाने की पुष्टि हुई थी।
जारी निलंबन आदेश में कहा है कि कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट है कि डॉ. रोहेल्डर ने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया है एवं सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरती है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत है।
निलंबन अवधि में डॉ. रोहेल्डर का मुख्यालय कार्यालय सीएमएचओ महासमुंद रहेगा। उन्हें मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।
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