कोरबा। शादी के 7 फेरे लेने के दिन से ही प्रताडि़त हो रही एक महिला की शिकायत पर जांच उपरांत पति सहित 5 ससुरालियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एमआईजी-41 सी-1, सी-2 सुभाषनगर कोसाबाड़ी निवासी मंजू साहू 30 वर्ष का विवाह 18 अप्रैल 2014 को गजानन साईं मंदिर बुधवारी में युधिष्ठिर साहू के साथ संपन्न हुआ था।
विवाह के दौरान 3 लाख रुपए के सामान सहित 50 हजार रुपए नगद युधिष्ठिर के परिजनों को दिया गया था। विवाह के दूसरे दिन उसी मंडप में 20 अप्रैल को मंजू की ननंद जीतू साहू का विवाह ग्राम मोहतराई निवासी वेद साहू के साथ हुआ।
इस दौरान मंजू को उसके मायके वालों द्वारा दिए गए उपहारों की अधिकांश वस्तुएं उसकी इच्छा व सहमति बगैर ननंद को दिया गया जिस पर ऐतराज जताया। इस बात को लेकर गाली-गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई।
मंजू के भाई श्यामलाल, मामा बल्लू साहू, नाना गंगा प्रसाद व सुदीप बनवईया ने इस मामले का पटाक्षेप ससुराल पक्ष से माफी मांगकर किया।
मंजू के मुताबिक 22 अप्रैल को वह जब पति के कमरे में गई तब वह अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था और मंजू की भी उसकी बात कराई। इस घटना की जानकारी ससुरालियों को देने पर भी प्रताडऩा मिली।
आरोप है कि एक कार व 2 लाख रुपए नगद लाने की बात कह तरह-तरह से प्रताडि़त किया जाता रहा। कई-कई दिन तक भूखा रखने के अलावा जबरदस्ती जड़ी-बूटी व दवाई खिलाकर पागल बनाने का प्रयास किया गया। विवाह के तीन माह बाद एक माह के गर्भावस्था के दौरान उस पर मिट्टी तेल डालकर व जलाकर मारने का प्रयास किया गया।
सास और ननंद के द्वारा गर्भपात कराने का भी प्रयास किया गया। मंजू का आरोप है कि परिवार परामर्श केन्द्र में लिखित शिकायत पर बैठक के दौरान उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने का प्रयास भी किया गया।
पीडि़ता ने कुटुंब न्यायालय की शरण ली। इस बीच 3 फरवरी को पुत्री का जन्मदिन होने पर शामिल होने के लिए पति को बुलाया लेकिन दूसरे दिन 4 फरवरी 2019 को ये लोग मंजू घर पहुंचे और पुत्री को छीनकर पति, सास कल्याणी साहू, ससुर सरजू प्रसाद, देवर गुरुचरण साहू, ननंद पुष्पा साहू के द्वारा चाचा ससुर विजय से मिलकर बोलेरो में बिठाकर कोरबा कोर्ट लाया गया एवं पुत्री के जान की धमकी देकर दबावपूर्वक कई कोरे कागजों व स्टाम्प पेपरों में हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद घर के पास छोडक़र चले गए।
अपनी पुत्री के बगैर मायके में रह रही पीडि़ता ने पुत्री सहित समस्त स्त्री धर्म एवं दहेज की वस्तुएं ससुराली जनों से मांगी है। उसकी शिकायत पर पांचों आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506, 498, 34 भादवि का जुर्म दर्ज किया गया है।
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