रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के मूल पेंशन/परिवार पेंशन में छठवें और सातवें वेतनमान की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत कर एक मई 2018 से नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार एक जुलाई 2017 से 5 प्रतिशत (सातवें वेतनमान में) और 139 प्रतिशत (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाकर एक मई 2018 से नगद भुगतान किया जाएगा। इस अवधि के एरियर भुगतान के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।
राज्य शासन के निर्णयानुसार पेंशनरों को एक जुलाई 2017 से स्वीकृत एक प्रतिशत (सातवें वेतनमान में) एवं तीन प्रतिशत छठवें वेतनमान में मंहगाई राहत (दिनांक एक जुलाई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक की अवधि) की एरियर राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।
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