रायपुर। पंजीयक सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने अल्पकालीन ऋण माफी योजना-2018 के क्रियान्वयन में विलम्ब हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक दुर्ग एस.के. निवसरकर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव सुनील वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। संबंधित अधिकारियों को 18 जून 2019 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।
कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा दोनों अधिकारियों को जारी कारण बताओ सूचना में कहा गया है कि राज्य शासन की अल्पकालीन कृषि ऋण योजना-2018 के तहत 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कृषक सदस्यों की ऋण माफी की कार्यवाही के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए थे।
समय-समय पर प्राथमिकता से त्वरित कार्यवाही बाबत पुन:श्च निर्देश दिया गया, किन्तु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग और राजनांदगांव से सम्बद्ध संस्थाओं के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित कृषकों के अल्पकालीन कृषि ऋण खाते में समायोजित न कर संबंधित कृषकों के बचत खाते में जानबूझकर त्रुटिपूर्ण ढंग से अंतरण/समायोजन कराने के कारण ऋण माफी दावा स्वीकृति की कार्यवाही और योजना के क्रियान्वयन में विलंब से कृषकों को नवीन ऋण वितरण में कठिनाई आई है। शासन की कृषकों के हित में लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना की मंशा के विपरीत समितियों एवं कृषकों के समक्ष भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है।
कारण बताओ सूचना पत्र में संबंधित अधिकारियों को इस कृत्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए उल्लेखित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, संस्था के उपनियम, सेवानियम में विहित कर्तव्यों के विपरीत पाए जाने के कारण क्यो न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। संबंधितों द्वारा निर्धारित तिथि 18 जून को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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