रायपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब 6 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और पत्रिका समाचार पत्र के संपादक गिरिराज शर्मा को 6-6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने रमन सरकार में मुख्य सचिव रहे अमन सिंह की याचिका में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। दरअसल मामला वर्ष 2013 के 30 अक्टुबर का है। पत्रिका अखबार ने अपने एक अंक में अमन सिंह के दुबई भागने की बात कही थी।
इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने, पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे कई गंभीर आरोप वहीं आर पी सिंह के वकील संजय शर्मा ने बताया कि सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए हमारे पास फिलहाल एक महीने है। हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल कोर्ट ने मुचलके पर आर पी सिंह को रिहा कर दिया है.
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