रायपुर। 28 वर्षीय युवक को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेलिंग की गई। यह मामला रायगढ़ जिला का हैं। एक 45 वर्षीय महिला पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग के कार्य को अंजाम दिया।
यह मामला जब न्यायालय पहुंचा तब इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। शहर के दानीपारा निवासी 45 वर्षीय महिला शहनाज बेगम 28 वर्षीय मधुबन पारा निवासी शेख साहेब हुसैन के साथ स्वयं पहल कर पहले शारीरिक संबंध बनाया।
उसके बाद अपने पति और रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक पर बलात्कार के मामले में रिपोर्ट लिखाने और आत्महत्या करने के नाम पर धमकाया गया। पीडि़त युवक पर लगातार दबाव बनाते हुए 10 लाख रुपए की मांग की गयी।
न्यायालय में दाखिल परिवाद के अनुसार युवक शपथ पत्र भी लिखवाया गया। जिसमें पहले से शादीशुदा महिला के साथ निकाह करने की बात लिखवाई गई। लगातार धमकी और ब्लैक मेलिंग के कारण युवक काफी परेशान रहने लगा और उसने इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाना में की। जहां से उसे निराशा हाथ लगी।
उसके बाद उसने न्याय के लिए वकील आशीष कुमार मिश्रा के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष अपराध कायम करने हेतु परिवाद दाखिल किया। अधिवक्ता आशीष मिश्रा द्वारा न्यायालय में इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 388, 389 और 120 ‘बीÓ के तहत अपराध कायम करने के लिए परिवाद दाखिल किया गया।
पूरे मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को आरोपी महिला शहनाज हुसैन, उसके पति नबी हुसैन एवं रिश्तेदार अंसार अली और औसाद अली के विरुद्ध जुर्म कायम कर चालान पेश करने को कहा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने अशोक कुमार मिश्रा ने इस मामले पर कहा कि अदालत का यह आदेश निश्चित रूप से बलात्कार की रिपोर्ट को ब्लैक मेलिंग का जरिया बनाने वाली महिलाओं एवं ऐसे गिरोह पर लगाम लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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