एटीएम से ट्रांजेक्शन के दौरान कभी-कभी रुपये नहीं निकला, लेकिन खाते से कट जरूर जाता है। ऐसे में आदमी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। ऐसे समय पर आदमी को क्या करना चाहिए इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे समय में क्या करना चाहिए…पढ़े पूरी खबर।
अगर खाते से पैसा कट गया, लेकिन एटीएम से नहीं निकला तो सबसे पहले कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को आपकी शिकायत हर हाल में लेनी होगी। वह इससे इनकार नहीं कर सकता है।
बैंक ने आपकी शिकायत दर्ज की या नहीं, इसकी जानकारी मैसेज के जरिए मिलती है। दरअसल, बैंक को आपकी शिकायत संख्या बतानी होती है। शिकायत दर्ज होने के बाद कार्ड इश्यू करने वाले बैंकों को सात दिनों के भीतर वापस पैसा क्रेडिट करना अनिवार्य है। यानी आपके खाते में पैसा 7 दिनों के भीतर आ जाएगा। इन 7 दिनों की गिनती शिकायत दर्ज होने की तारीख से की जाती है।
अगर सात दिनों के भीतर बैंक समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आपको हर्जाना देना होगा। साल 2011 से लागू आरबीआई के नियमों के मुताबिक देरी की स्थिति में बैंक को रोजाना 100 रुपये का हर्जाना देना पड़ेगा।
अगर इसके बावजूद आपकी शिकायत का निपटान नहीं होता है तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। यह शिकयत तब ही किया जा सकता है जब ग्राहक बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है या बैंक उसे जवाब नहीं देता है।
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