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छत्तीसगढ़: सरकार ने जारी की नई स्थानांतरण नीति…15 जुलाई से 14 अगस्त तक विभागीय ट्रांसफर…प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी…खबरीलाल ने 25 जून को ही बता दी थी तबादले की तारीख…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति का खाका पेश कर दिया हैं। अब जिला स्तर पर 28 जून से 12 जुलाई तक तृतीय व चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्रियों के अनुुमोदन पर कलेक्टर द्वारा किया जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर 15 जुलाई से 14 अगस्त तक विभाग द्वारा स्थानंातरण किए जा सकेंगे।



इसके लिए विभाग द्वारा ट्रांसफर का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रत्येक स्तर के स्थानांतरण विभाग के मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे। गुरूवार को भूपेश सरकार ने स्थानंंातरण नीति जारी की है। जिसके बारे में द खबरीलाल ने पहले ही खबर प्रकाशित कर दी थी।
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खबरीलाल ने जानकारी के आधार पर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक ट्रांसफर किए जाने की जानकारी दी थी। भूपेश सरकार ने भी अंतिम निर्णय में 15 जुलाई से 14 अगस्त तक का समय विभागीय स्थानंातरण के लिए तय किया हैं।

25 जून को प्रकाशित खबर

[pdf-embedder url=”https://thekhabrilal.com/wp-content/uploads/2019/06/Transfer-Policy-2019-1.pdf” title=”Transfer Policy 2019″]

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